RBI ने लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत, जानें पूरी detail 

RBI Big Update On Loan: बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस नियम का पालन नहीं करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन की देरी के हिसाब से जुर्माना देना होगा। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 
 

Haryana Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बताया कि अगर ग्राहक लोन का भुगतान करता है, तो वे लोन चुकाने के 30 दिनों के भीतर उससे जुड़े पेपर्स लौटाने होंगे।

बैंकों को नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगेगा-
आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कहता है कि अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्था इस नियम का पालन नहीं करेगी, तो उसे ग्राहक को हर दिन 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

कई बैंकों ने देरी की:
पीटीआई ने बताया कि आरबीआई ने कई वित्तीय संस्थाओं से गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावजों को लोन पूरा होने के बाद रिलीज करने में देरी की थी। ग्राहकों से भी विवाद हुआ।

लोन नहीं भरने वालों पर RBI ने जारी किया Alert

लोन जारी करते समय दस्तावेज लौटाने का स्थान लिखा होगा:
आरबीआई की ओर से कहा गया कि अगर प्रॉपर्टी के दस्तावेज लोन जमा होने के 30 दिनों के अंदर वापस नहीं किए जाते हैं तो इसमें देरी होने के कारण को बैंक और वित्तीय संस्था को ग्राहकों को बताना होगा। साथ ही कहा गया कि ऋण देने के लेटर में ही संपत्ति के दस्तावेजों को वापस करने की तिथि और स्थान का उल्लेख होना चाहिए।


दस्तावेज खोने पर ग्राहकों की मदद
ग्राहकों को लोन के लिए गिरवी रखे गए दस्तावेजों को वापस पाने में मदद करनी चाहिए अगर बैंक या वित्तीय संस्थाओं ने उन्हें खो दिया है। साथ ही इसमें आने वाले खर्चों को भी भुगतान करना होगा। इसके बावजूद, ऐसे परिस्थितियों में वित्तीय संस्थाओं को 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि मिलेगी, जो कुल 60 दिनों का होगा, और इसके बाद ही पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी।