5 और 10 रुपये के सिक्के को लेकर RBI ने आम जनता के लिए जारी की GuideLine 

RBI: अगर आप भी पांच और दस रुपये के सिक्के रखते हैं, तो आप इस लेख को पढ़ना चाहिए। दरअसल, RBI ने हाल ही में आम लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं। जो आपके लिए फायदेमंद होगा...।

 

Haryana Update: आप भी 10 रुपये के सिक्के को किसी ऑटोवाले, सब्जीवाले या दुकानदार से लेने से मना कर दिया होगा. कारण पूछे जाने पर आपको या तो सरकार ने इसका चलन बंद कर दिया है, या आपने जो सिक्का दिया था, वह कभी नहीं जारी किया गया है। यानी, वह फर्जी है।

यह परिस्थिति आपको अक्सर मुसीबत में डाल सकती है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या ऐसा कुछ वास्तव में हुआ है या नहीं? अगर ऐसा है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? साथ ही, भारत में इससे संबंधित कोई कानून बनाया गया है? चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।

सिक्के कौन जारी करता है?
10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के सिक्के भी भारत में चलन में हैं। ये सभी सिक्के RBI द्वारा जारी किए जाते हैं और एक से अधिक प्रकार के हो सकते हैं। यही कारण है कि सभी प्रकार के सिक्के वैध हैं और किसी को इसे नकली कहकर लेने से मना नहीं किया जा सकता। 

सिर्फ इस सिक्के को बैन-

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि अब तक सिर्फ 25 पैसे या उससे कम कीमत के सिक्कों को बैन कर दिया गया है और उनका प्रयोग बंद कर दिया गया है। 50 पैसे के सिक्के वहीं जारी नहीं किए जाते, लेकिन वे अभी भी सिस्टम में हैं और किसी को इन्हें लेने से रोका नहीं जा सकता।

सिक्का नहीं लेना चाहते तो क्या करें?
अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार 10 रुपये के सिक्के लेने से मना कर दें तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और दुकानदार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। NCIB (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) का कहना है कि भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धारा 489(A) से 489(E) के तहत इसके खिलाफ FIR दर्ज कराया जा सकता है। साथ ही पुलिस को तत्काल सहायता के लिए फोन किया जा सकता है।