RBI ने नए नियम बनाए, अब CIBIL स्कोर खराब नहीं होगा

CIBIL Score: अगर आप बैंक से लिया लोन को समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपका CIBIL स्कोर कम हो जाएगा। लेकिन आपका सिबिल स्कोर गिरने के कई कारण हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पैन कार्ड का उपयोग करता है या आप किसी के गारंटर बन जाते हैं, तो क्रडिट स्कोर भी कम हो सकता है।

 

Haryana Update: रिजर्व बैंक ने क्रेडिट स्कोर खराब होने की लगातार मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए कई नए नियम बनाए हैं। इसलिए आपका सिबिल स्कोर अब खराब नहीं होगा।

रिजर्व बैंक ने कहा कि वे अब सिबिल कंपनियों को डिफाल्ट ग्राहकों की सूची देने से पहले ग्राहकों को सूचित करेंगे। इससे ग्राहक अपनी CIBIL स्कोर गिरने से बच सकते हैं। यही नहीं, अब कंपनियों को सिबिल स्कोर जांचने पर अपने ग्राहकों को मेल के माध्यम से जानकारी देनी होगी, साथ ही वर्ष में एक बार पूरी रिपोर्ट को फ्री में भी देनी होगी। 26 अप्रैल 2024 से रिज़र्व बैंक ने बनाए गए नए नियम लागू होंगे।

 

 

इन नए नियमों से ग्राहक खुश होंगे। सिबिल को 30 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करना होगा अगर कोई ग्राहक सिबिल का गलत या गलत तरीके से उपयोग करने या स्कोर बढ़ाने की शिकायत करता है। ऐसा न करने पर कंपनियों को प्रतिदिन सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।  

 


ग्राहक को सिबिल चेक करने के लिए भेजे जाने वाले पांच नियम रिजर्व बैंक (RBI)

केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इन्फार्मेशन सेवाओं (क्रषिल, सिबिल, अमेरिकन एक्सप्रेस) को निर्देश दिया है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट देखता है, तो उन्हें ग्राहक की जानकारी देनी चाहिए। आप इस जानकारी को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया है।

रिजेक्ट करने की वजह बतानी होगी 

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर किसी ग्राहक की कोई रिक्वेस्ट ठुकरा दी जाती है, तो उसे ग्राहक को इसकी वजह बतानी चाहिए। इससे ग्राहक को यह समझना आसान होगा कि किस वजह से उनका अनुरोध खारिज किया गया है। रिजेक्ट किए जाने की वजहों की सूची बनाकर सभी क्रेडिट संस्थाओं को भेजें।  

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ग्राहकों को हर साल एक मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट दें

RBI ने कहा कि क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार फ्री पूरा क्रेडिट स्कोर देना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिखाना होगा, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी मुफ्त पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकेंगे। ग्राहकों को वर्ष में एक बार अपना पूरा क्रेडिट इतिहास और सिबिल स्कोर मिलेगा।

रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को सूचित करना महत्वपूर्ण है

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्राहक को डिफाल्ट को रिपोर्ट करने से पहले बताना चाहिए। लोन देने वाले संगठनों को एसएमएस और ई-मेल से पूरी जानकारी भेजें। इसके अलावा, बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं में नोडल अधिकारी होना चाहिए। नोडल अफसर लोगों की क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याओं को हल करेंगे।


अगर क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी ग्राहकों की शिकायतों को 30 दिन के अंदर नहीं हल करती है, तो उसे हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यानी शिकायत की अवधि जितनी अधिक होगी, उतना अधिक जुर्माना चुकाना होगा। ऋण देने वाली संस्था को 21 दिन का समय मिलेगा, जबकि क्रेडिट ब्यूरो को नौ दिन का समय मिलेगा।

21 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया गया तो बैंक दंड देगा। वहीं, अगर बैंक को सूचना देने के नौ दिन बाद भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो क्रेडिट ब्यूरो को दंड देना होगा। इसके बारे में विवरण देना होगा। जिससे ग्राहक सब कुछ जान सकें।