RBI: RBI ने 5 बैंकों पर की बड़ी कार्रवाई, अगर आपका भी है इनमें खाता, तो पढ़ लें ये खबर
Haryana Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पांच बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने बैंकों पर जुर्माना ठोका है। ये खबर आपके लिए है अगर आप भी इन बैंकों में खाता है। नीचे खबर में विस्तार से जानें-
राष्ट्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अलग मामले में देश के तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई को-ऑपरेटिंग बैंकों पर जुर्माने लगाए हैं।
रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि उसने HDFC बैंक और US Bank पर कार्रवाई की है, जो 1999 के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) की धारा 11 (3) के तहत उसे दी गई थी। दोनों बैंकों को कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया था।
“भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में इन बैंकों ने लिखित में जवाब दिया और फिर उस पर मौखिक दलीलें भी दीं,” रिपोर्ट में कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले के सभी विवरणों और बैंकों की प्रतिक्रियाओं को देखकर निष्कर्ष निकाला कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है और इसलिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
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को-ऑपरेटिव पर रिज़र्व बैंक का जुर्माना
तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। इन तीनों को अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (UCB) कहा जाता है। इसमें मंडल नागरिक सहकारी बैंक, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को दूसरे बैंक में डिपॉजिट प्लेसमेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 47-ए (1) (सी), धारा 46 (4) (आई) और धारा 56 के प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों के तहत लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बिहार स्थित पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर 1.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। RBI ने गुजरात के अहमदाबाद मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।