RBI Update: फटे नोटों पर जारी की नई गाइडलाइन, जाने अब कैसे चेंज होंगे फटे पुराने नोट

Latest RBI Currency Update: अगर कोई बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बैंक द्वारा कटे-फटे नोट नहीं बदलने की स्थिति में ग्राहक आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकता है.
 

Haryana Update: बाजारों में कटे-फटे, जले और पुराने हो चुके नोट (How to Exchange Damage Notes) अक्सर नहीं चलते हैं। क्योंकि कई दुकानदार इन्हें लेने से इनकार कर देते हैं। इस समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कटे-फटे नोट को बैंकों में आसानी से बदला जा सकता है।


रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, कटे-फटे नोट बदलने के लिए भी एक तय सीमा होती है। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदला सकता है, लेकिन इनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, बुरी तरह जल चुके, कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं।

 

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फटे नोट को बदलने पर उसके कितने पैसे मिलेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितना फटा हुआ है। 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिलेगी। वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधी रमक दी जाएगी। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिल पाएगा।

RBI का कहना है कि पुराने और फटे हुए नोट आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं वसूलता है। लेकिन, अगर नोट बुरी तरह जला हुआ है या उसके कई टुकड़े हो चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में नोट को नहीं बदला जाएगा। क्योंकि अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट को फाड़ा गया है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करते हैं।