Rules From 1 April 2023: गैस से लेकर सोने तक, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम

Haryanaupdate: कुछ नए नियम आने वाले महीने में जुड़ने वाले हैं और क्या उनसे आपकी बचत बढ़ेगी या जेब और खाली होगी। तो आइए डालते हैं एक नजर होने वाले बदलावों पर.
 

मार्च का महीना खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अप्रैल से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। यह सभी चेंज आम आदमी की जेबों पर निश्चित तौर पर असर डालेंगे।

आपको जानना चाहिए कि क्या कुछ नए नियम आने वाले महीने में जुड़ने वाले हैं और क्या उनसे आपकी बचत बढ़ेगी या जेब और खाली होगी। तो आइए डालते हैं एक नजर होने वाले बदलावों पर.

अप्रैल में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक

चालू वित्त वर्ष (2022-23) 31 मार्च को समाप्त होने और 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष (2023-24) के साथ कुछ बड़े बदलाव हैं जो लागू होंगे। ये परिवर्तन सीधे पैसे और बैंकों से संबंधित हैं, ऐसे में सभी बैंक ग्राहकों को पता होना चाहिए कि अप्रैल 2023 में बैंकों की कितनी छुट्टियां होंगी।

अप्रैल 2023 में 15 दिन ऐसे हैं जब सप्ताहांत सहित बैंक अवकाश के कारण कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार अप्रैल 2023 में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार सहित 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे।

सोने को खरीदने के तरीके में बदलाव

सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री छह अंकों के alphanumeric HUID (unique identification number) के बिना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘1 अप्रैल 2023 से, HUID के साथ ही केवल सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।’ उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च के बाद, HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पेट्रोल-डीजल व गैस के दाम में बढ़ोतरी संभव

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल से लेकर गैंस सिलेंडर के नए रेट जारी करती है। ऐसे ही पिछले महीने मार्च में LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं, कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा हुआ था। अब अप्रैल की पहले तारीख को सरकार गैस की कीमतों में बदलाव कर सकती है।

पैन-आधार जोड़ने की डेडलाइन

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च 2023 से पहले दोनों पहचान पत्रों को लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने या पैन से संबंधित सेवाओं तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा।