Supreme Court Decision: किस्त डिफ़ाल्ट होने पर क्या फ़ाइनेंसर आपकी गाड़ी छीन सकता है? आइए जानें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि क्या फाइनेंसर आपकी कार छीन सकता है अगर वह लोन की किश्त नहीं चुका पाता है। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।

 

Haryana Update: क्या आप जानते हैं कि आपकी कार का मालिक आपका लोन फाइनेंसर होगा अगर आपने समय पर अपनी किस्त नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वाहन का मालिक केवल फाइनेंसर होगा जब तक कि लोन की किस्तें पूरी नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंसर अगर कार को कब्जा ले क्योंकि लोन की किस्तें न भरी जाएँ, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा।

क्या कहता है Supreme court?

दरअसल, अम्बेडकर नगर निवासी राजेश तिवारी ने 2003 में फाइनेंस पर महिंद्रा मार्शल कार खरीदी थी। उन्होंने इस कार के लिए एक लाख का डाउनपेमेंट किया था और बाकी लोन लिया था। लोन चुकाने के लिए उन्हें प्रति महीने 12,531 रुपये की किस्त चुकानी पड़ी। राजेश तिवारी ने कार की किस्त को सात महीने तक भर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई किस्त नहीं दी। फाइनेंसर कंपनी ने 5 महीने तक इंतजार किया, लेकिन किस्त नहीं जमा करने पर कार ले ली।

Consumer Court ने दिया फैसला-

ग्राहक ने इसकी सूचना मिलने पर उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज कराया। फाइनेंसर को मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता कोर्ट ने 2 लाख 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि फाइनेंसर ने बिना पूर्व सूचना दिए ग्राहक की गाड़ी उठवा ली। कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि फाइनेंसर ने ग्राहक को किस्त भरने का पूरा मौका नहीं दिया।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा-

फाइनेंसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने निर्णय दिया कि गाड़ी खरीदने वाला डिफॉल्टर था, जिसने स्वयं माना कि वह सिर्फ सात किस्त चुका पाया था। कोर्ट ने निर्णय दिया कि फ़ाइनेंसर ने बारह महीने के बाद गाड़ी को अधिग्रहण किया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया। हालाँकि, नोटिस नहीं देने पर फाइनेंसर को 15 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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