UP में फ्लैट खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, भू-सपंदा विनियामक प्राधिकरण ने दिया ये Benifit

More Noida/Lucknow: उत्तर प्रदेश में फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है: भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदने वालों को एक सुविधा दी है. इस खबर में अधिक जानकारी मिलेगी। गुरुवार को उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने फ्लैट खरीदारों की 21 शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई की है। यूपी रेरा ने लखनऊ, वाराणसी, मथुरा और आगरा सहित अनेक जिलों में परियोजनाओं के प्रोमोटर्स के खिलाफ 21 शिकायतों पर सुनवाई की।

 

Haryana Update: रेरा की पीठ (बेंच) अगले महीने की विभिन्न तिथियों पर ऑनलाइन सुनवाई करेगी। जो सार्वजनिक रूप से सूचित है। कुल मिलाकर, अब उत्तर प्रदेश में फ्लैट खरीदारों को बिल्डरों के खिलाफ शिकायत करने के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे सुनवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सुनवाई में भाग नहीं लेने पर बिल्डर के खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया जा सकता है।

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इन कंपनियों की सुनवाई
गुरुवार को एफटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, वसुंधरा लोटस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, आशियाना इंफ्राप्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मान्या इंफ्रा बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, एसजेपी ग्लोबल लिमिटेड, वांशिका ग्रुप, ब्लू हॉर्स बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बसेरा हाऊसिंग, लक्ष्य रियल इसकी सुनवाई दिसंबर 2023 से मई 2024 के मध्य तक होगी।

ऑनलाइन सुनवाई की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
ई-कोर्ट सुनवाई में भाग लेने के लिए पक्षकारों को सुनवाई तिथि से दो दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेजा जाएगा। जिस पर क्लिक करके पक्षकार सुनवाई में किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी रेरा ई-कोर्ट मॉडल के तहत घर खरीदारों की शिकायतों को ऑनलाइन सुनवाई दी जा रही है। जिसमें रेरा के कार्यालय में किसी भी पक्ष को आने की आवश्यकता नहीं है।


एक तरफा निर्णय अगर बिल्डर नहीं आएगा
यदि प्रोमोटर इस सार्वजनिक सूचना के बाद भी सुनवाई में नहीं आते हैं, तो पीठ रेरा अधिनियम के नियमों के तहत आवंटियों या शिकायतकर्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक तरफा फैसला लेगा। प्रोमोटर खुद जिम्मेदार होंगे