Supreme Court ने कर्मचारियों के हक में लिया बड़ा फैसला, जानें अधिकार
Decision in favor of employees: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के फार्मास्युटिकल साइंसेज विभाग के संकाय सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने चयन प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाए थे और अगस्त 2011 के एक रिक्ति विज्ञापन के आधार पर उनकी नियुक्ति की शर्तों को चुनौती दी थी।
Oct 5, 2023, 09:19 IST
Haryana Update: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में श्रमिकों के हित में अहम टिप्पणियां कीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कामकाजी स्थितियां कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, तो कर्मचारी को उन्हें चुनौती देने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता की अहम भूमिका है, लेकिन कर्मचारी से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया.
यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अगस्त 2013 के फैसले को पलटते हुए यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के फार्मास्युटिकल साइंसेज विभाग के संकाय सदस्यों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने चयन प्रक्रिया के बारे में सवाल उठाए थे और अगस्त 2011 के एक रिक्ति विज्ञापन के आधार पर उनकी नियुक्ति की शर्तों को चुनौती दी थी।
जज ने कहा कि बेशक नियोक्ता को अपनी शर्तें लागू करने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही कर्मचारी को उन शर्तों की कमियों को चुनौती देने का भी अधिकार है. यदि कर्मचारी शर्तों पर विवाद करता है और उसकी नौकरी चली जाती है, तो अदालत भुगतान आदेश भी जारी कर सकती है।