Sonipat: छह साल की बेटी से अनुचित कृत्य करने के दोषी पिता को दी गयी उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया गया 

Haryanaupdate News. Sonipat: Life imprisonment, fine also imposed on father guilty of committing inappropriate act to six-year-old daughter

 

खरखौदा थाना पुलिस ने दिसंबर 2019 में मुकदमा दर्ज किया था. दोषी को उसकी पत्नी छोड़कर जा चुकी थी. दो बच्चों को रिश्तेदारी में रखने के साथ छह साल की बच्ची को अपने साथ रखता था. दोषी पर 51 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, 50 हजार पीड़ित को देने के आदेश हैं.

 

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ अनुचित कृत्य करने के मामले में उसके पिता को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि में 50 हजार पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं.



खरखौदा के एक युवक ने बाल संरक्षण आयोग को शिकायत भेजकर बताया था कि एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है. उसके तीनों बच्चे उसके पास रहते हैं. उसने व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वह अपनी छह साल की छोटी बेटी के साथ अनुचित कृत्य कर रहा है. व्यक्ति ने बताया कि आरोपी के दोनों बड़े बच्चों के साथ ही इस मासूम लड़की को भी उसके परिवार वाले अपने पास रखने लगे थे, लेकिन आरोपी छोटी बच्ची को अपने पास ले आया. जिसके साथ वह अब अनुचित कृत्य कर रहा है. 



शिकायत का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लेकर बात की थी. जिसके बाद पुलिस को सूचना देने के साथ ही उसका सामान्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया था. बाद में खरखौदा के युवक की शिकायत पर पुलिस ने 27 दिसंबर, 2019 को बच्ची के पिता के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट, भादंसं की धारा 323 व 376एबी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.



मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं. अदालत ने माना कि बच्ची को अपने ही घर में अपने जैविक पिता द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना सहन करनी पड़ी.