कार के पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कट सकता हा चालान, जानिए नया नियम
Haryana Update. आपको बता दें कि हाल ही में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री और उनके मित्र जहांगीर पेंडोला की कार दुर्घटना में हुई मौत की वजह से सरकार सक्ते में आ गई है। इसके पीछे की वजहों में रियर सीट बेल्ट का न लगा होना पाया गया, जिससे एयरबैग्स नहीं खुल सकें और उनकी मौत हो गई।
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दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है अभियान
वैसे तो रियर सीटबेल्ट लगाने के नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस चार पहिया वाहनों में पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले लोगों का चालान काटना शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, अब तक कुल 17 चालान काटे जा चुके हैं, जिनसे 10,000 रुपये प्रति चालान जुर्माने के तौर पर वसूला गया है।
सीट बेल्ट के लिए क्या है भारत में नियम?
आगे बैठे यात्रियों के लिए सीटबेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि पीछे बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही जरूरी है और इसके लिए पहले से नियम भी है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3) सीएमवीआर 177 एमवी एक्ट के तहत पीछे बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है और इसे न मानने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।