Income Tax Return: आज भी ITR फाइल क‍िया तो नहीं लगेगा जुर्माना, जान‍िए नया नियम

Income Tax Return: If you file ITR even today, you will not be fined, know the new rule
 

Haryana Update. Income Tax Refund: फाइनेंश‍ियल ईयर 2021-22 के ल‍िए आयकर र‍िटर्न दाख‍िल करने वाले अध‍िकतर टैक्‍स पेयर्स का र‍िटर्न आ गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स (CBDT) ने प‍िछले द‍िनों जारी आंकड़ों में बताया था क‍ि अप्रैल 2022 से 31 अगस्‍त 2022 के दौरान पर्सनल टैक्‍स रिफंड (Tax Refund) के रूप में 1. 96 करोड़ आयकरदाताओं को 61 हजार 252 करोड़ रुपये र‍िफंड क‍िए गए हैं।  इसके अलावा व‍िभाग की तरफ से कुल आयकर र‍िफंड 1. 14 लाख करोड़ रुपये का क‍िया गया। 

 

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31 जुलाई के बाद जुर्माने के साथ फाइल हो रहा आईटीआर
इस बार इनकम टैक्‍स फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई थी। इस तारीख तक तमाम लोग आईटीआर फाइल नहीं कर पाए।

 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने वालों को जुर्माना देना पड़ा है।  लेक‍िन शायद ही आपको पता हो क‍ि कुछ मामलों में अंत‍िम त‍िथ‍ि के बाद भी ब‍िना जुर्माने के आईटीआर फाइल क‍िया जा सकता है। 

टैक्स रिजीम स‍िलेक्‍ट पर‍ न‍िर्भर करती हैं चीजें
इनकम टैक्‍स जानकार बताते हैं आयकर की धारा 234एफ के तहत क‍िसी शख्‍स की फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता।  

साधारण भाषा में समझें तो ढाई लाख तक की आमदनी वाला कोई व्‍यक्‍त‍ि यद‍ि तय त‍िथ‍ि के बाद इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करता है तो उसे पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी।  हालांक‍ि यह इस पर भी न‍िर्भर करता है क‍ि आपने कौन सी टैक्स रिजीम स‍िलेक्‍ट की है?

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उम्र और सालाना आय पर छूट
यदि कोई पुरानी टैक्स रिजीम को स‍िलेक्‍ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के ल‍िए यह छूट 2। 5 लाख रुपये है।  वहीं, 60 साल या इससे ज्‍यादा और 80 साल से कम वालों की तीन लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है।  इसी तरह 80 साल से ज्‍यादा की उम्र वालों के ल‍िए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है।