Indian Railways: अब ट्रेन मे ले जा सकेंगे बस इतना समान, रेलवे ने लगाई ये पाबंदियाँ 

Haryana Update:मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि यात्रियों को ज्यादा सामान के साथ यात्रा नहीं करना चाहिए. सीमित सामान के साथ ही सफर करें ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. चलिए हम आपको बताते हैं ट्रेन के स्लीपर से लेकर एसी कोच तक में कितना सामान ले जा सकते हैं.
 

Train luggage Limit: भारतीय रेल ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन है. यात्री ट्रेन में सुविधाजनक तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं. सभी की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. यात्री एक सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. लेकिन रेलवे के इन नियमों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. जिसके चलते चलती ट्रेन में कई बार लोगों असुविधा का सामना करना पड़ता है. बता दें कि लिमिट से ज्यादा सामान होने पर किराया लगता है. यहां तक कई केस में जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि यात्रियों को ज्यादा सामान के साथ यात्रा नहीं करना चाहिए. सीमित सामान के साथ ही सफर करें ताकि यात्रियों को परेशानी न हो. चलिए हम आपको बताते हैं ट्रेन के स्लीपर से लेकर एसी कोच तक में कितना सामान ले जा सकते हैं. सामान लेकर जाने के नियम यात्रियों को पता होना चाहिए.

कितना ले जा सकते हैं सामान

ट्रेन में सफर करने के दौरान एक यात्री अपने साथ अधिकतम 50 किलोग्राम तक सामान लेकर जा सकता है. इससे ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को किराया देना होता है. इसके लिए अलग से टिकट भी लेना होता है. अगर आप AC कोच में सफर करें तो इसके लिए नियम अलग है. AC कोच में बिना शुल्क दिए 70 किलोग्राम तक सामान आसानी से ले जाया जा सकता है. जबकि, स्लीपर कोच में एक व्यक्ति अपने साथ केवल 40 किलोग्राम तक ही सामान अपने साथ लेकर जा सकता है.

सामान के आकार को लेकर भी हैं नियम

ट्रेन में सफर करने के दौरान बड़े आकार के सामानों के लिए भी अलग नियम हैं. अगर यात्री अपने साथ बड़े आकार का सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें कम से कम 30 रुपये का शुल्क देना होता है. वहीं, निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज देना होता है.

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मेडिकल सामानों के लिए भी हैं नियम

अगर किसी यात्री के साथ मरीज भी सफर कर रहे हैं, तो मरीज की जरूरत वाले सामानों के लिए भी रेलवे के अलग नियम हैं. इस नियम के मुताबिक, डॉक्टर की सलाह पर यात्री अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड लेकर जा सकते हैं.