CET Result: सीईटी  को लेकर बड़ी अपडेट,  इन भर्तियों का दोबारा आएगा रिजल्ट 
 

CET Result: हरियाणा से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (JE), क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुषों और महिलाओं) और CET ग्रुप 56/57 की भर्ती के परिणामों को रिवाइज (संशोधित) करने का आदेश दिया है।

 

CET Result:  हरियाणा से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (JE), क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुषों और महिलाओं) और CET ग्रुप 56/57 की भर्ती के परिणामों को रिवाइज (संशोधित) करने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है, जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र पुराना होने की वजह से रद कर दी गई थी। 

 


जानकारी के अनुसार, गुरदीप सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में एक अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अवैध मान लिया गया था।

 


मिली सूचना के अनुसार, इसी कारण हजारों आवेदन खारिज कर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार के पास पूरा परिवार पहचान पत्र था, इसलिए आसानी से उनकी जाति की पुष्टि की जा सकती थी। लेकिन सरकार और आयोग ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया और आदेश दिया कि जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद हो गई थी, उनकी जाति परिवार पहचान पत्र से पुष्टि की जाए। इसके बाद, आयोग को इन पदों का नवीनतम परिणाम प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, इस निर्णय से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है जिनका आवेदन सिर्फ पुराने OBC प्रमाणपत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था। High Court के इस आदेश के बाद अब आयोग और सरकार को जल्द ही संशोधित रिजल्ट देना होगा।

ये भर्ती शुरू करते हैं

प्राप्त सूचना के अनुसार, हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय में सौ कानून अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में हरियाणा के युवा लोगों को काम मिलेगा।जानकारी के अनुसार, यह नियुक्तियां एक वर्ष के लिए पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक, इच्छुक उम्मीदवार एडवोकेट जनरल, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

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