Haryana News: हरियाणा में निजी स्कूलों में तीसरी बार परीक्षा देने पर रद्द होगी मान्यता, डिटेल से जाने 
 

Haryana News: बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सचिव और बोर्ड अवर सचिव उड़नदस्ते प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और नकल पर नकेल कसेंगे. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर बोर्ड कर्मचारी पर्यवेक्षक होंगे

 

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में निजी स्कूलों में बनाए गए केंद्र अब किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करेगा। पहली बार तीन लाख जुर्माना, दूसरी बार पांच लाख जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. यह फैसला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक में किया गया.

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हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड सार्वजनिक स्कूलों और निजी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित करता है। अब निजी स्कूलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर अगर कोई शिक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ऐसे में पहली गलती पर तीन लाख का जुर्माना या मान्यता रद्द करना या दोनों ही स्थितियों में कार्रवाई की जाएगी. एक ही परीक्षा केंद्र पर दूसरी बार लापरवाही बरतने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना या मान्यता रद्द करने या दोनों का प्रावधान किया गया है, जबकि तीसरी बार भी लापरवाही बरतने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना या मान्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया है.


प्रमाणपत्र सत्यापन शुल्क में वृद्धि
शिक्षा बोर्ड ने अब ओरिजनल और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की फीस भी बढ़ा दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके तहत मूल और डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों के लिए सत्यापन शुल्क अब 500 रुपये निर्धारित किया गया है। पहले यह शुल्क 300 रुपये हुआ करता था।
अब सिर्फ तीन अधिकारियों के उड़नदस्ते होंगे।


बोर्ड ने अब 10वीं और 12वीं परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए बोर्ड अध्यक्ष, बोर्ड सचिव और बोर्ड उपाध्यक्ष उड़नदस्ते को अधिकृत किया है। जबकि पिछले जिला प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बोर्ड के उड़नदस्तों में ड्यूटी सौंपी गई थी। अब ये सभी उड़नदस्ते रद्द कर दिए गए हैं.


हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में निजी स्कूलों के परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही बरतने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय त्रुटि पर तीन लाख, पांच लाख का जुर्माना और मान्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया। परीक्षा में बोर्ड कर्मचारी पर्यवेक्षक होंगे। जिन कार्यों के लिए बोर्ड ने लंबे समय से फीस नहीं बढ़ाई थी, उनमें आंशिक बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

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