Tenant's Rights: अब मकान मालिक नहीं करवा सकते घर खाली, करना होगा ये काम
 

Haryana Update: अगर आप भी Rent पर रहते हैं तो आपको किराएदार के कुछ अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, ताकि आपकी मजबूरी का कोई गलत फायदा न उठा सके
 

Tenant's Rights: आज के समय में घर बनाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, इस कारण तमाम लोग ताउम्र खुद का घर नहीं बना पाते और किराए के मकान में रहकर गुजर-बसर करते हैं.

वहीं तमाम लोग नौकरी की तलाश में अपने घर को छोड़कर महानगरों में आते हैं और किराए के मकान में रहकर अपना काम चलाते हैं. लेकिन कई बार मकान मालिक मनमानी करते हैं और किराएदार की मजबूरी का फायदा उठाते हैं.

जानें क्या है किराएदार के अधिकार-

कानून कहता है कि रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले मकान मालिक किराएदार को मकान से नहीं निकाल सकता. अगर किराएदार ने 2 महीने से रेंट न दिया हो या उसके मकान का इस्‍तेमाल कॉमर्शियल काम या किसी ऐसे काम के लिए कर रहा हो, जिसका जिक्र रेंट एग्रीमेंट में न हो, तो वो किराएदार से मकान खाली करने के लिए कह सकता है.

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इसके अलावा मकान मालिक से बिजली का कनेक्शन पीने का साफ पानी पार्किंग जैसी साधारण सुविधा मांगना किराएदार का अधिकार है. कोई भी मकान मालिक इससे इनकार नहीं कर सकता.

कभी भी वे किराएदारों को किराया बढ़ाने के लिए कह देते हैं या अचानक से मकान खाली करने के लिए बोल देते हैं. ऐसे में किराएदारों को परेशान होना पड़ता है. किराएदार परेशान इसलिए होते हैं क्‍योंकि वे अपने अधिकार नहीं जानते.

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