हरियाणा के 1032 स्कूलों को बोर्ड ने बड़ी खुशखबरी दी और की ये बड़ा घोषणा
Haryana Update: सरकारी स्कूलों में प्रवेश करने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से फॉर्म भरवाए जाएंगे। कुल मिलाकर, निजी स्कूलों को टिकना अब संभव नहीं होगा।
यह बांड राशि भुगतान की जाएगी
कक्षा 5 तक के स्कूलों के लिए एक लाख रुपये की बांड (बीमा) राशि निर्धारित की गई है, कक्षा 8 तक के स्कूलों के लिए 1.50 लाख रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 लाख रुपये। यदि स्कूल निर्धारित समय के भीतर मान्यता देता है, तो धन वापस मिलेगा; अगर ऐसा नहीं करता, तो धन जब्त कर लिया जाएगा। निजी स्कूल संचालकों ने बताया कि वे बजट को बढ़ाकर राहत चाहते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है।
गुरुवार को यह पत्र जारी किया गया था।
गुरुवार को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने एक पत्र जारी कर कहा कि स्कूलों को स्थायी मान्यता के लिए निर्धारित बांड राशि देनी होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और उसके छात्रों को सत्र 2023-2 की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने और 31 मार्च 2024 तक स्थायी मान्यता प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी।
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स्कूलों को कोई दूसरा विकल्प नहीं है
ऐसे परिस्थितियों में, अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त स्कूलों को बांड राशि का भुगतान करना ही पड़ता है। शिक्षा विभाग ने भी डीईओ और डीईओ को इस संबंध में आठ जनवरी तक का समय दिया है। यह निर्णय फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है।
हरियाणा में 1,032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थायी मान्यता देने से सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। निजी स्कूलों ने सोचा था कि सरकार 60,000 बच्चों के भविष्य को देखते हुए छात्रों को राहत दे सकती है, लेकिन सरकार ने सोचा और निजी स्कूलों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की अनुमति दी।