Big breaking: हरियाणा मे HCS Result नहीं होगा जारी, HC ने लगाई रोक, जानिए क्या कहा कोर्ट ने

Haryana News: हरियाणा के जिला जींद निवासी अंकुर कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा (HCS CSAT Exam) में एक तिहाई प्रश्नों की नकल किए जाने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
 

Haryana Update, Breaking News: HCS का पेपर कॉपी का मामला अब पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय मे पहुंचा। मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता की बातें सुनी जानी चाहिए उनकी याचिका पर फैसला लिया जाना चाहिए। जब तक याचिकाकर्ता की एप्लीकेशन बाकी है तब तक HCS Result 2023 नहीं जारी किया जाएगा। बता दें हरियाणा सरकार की और से महा अधिवक्ता कोर्ट मे पेश हुए थे।

उच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वर्तमान परीक्षा मे 32 प्रश्न पिछली परीक्षा के प्रश्नपत्रों से कॉपी किए गए थे।

आवेदन में परीक्षा रद्द करने के लिए आवेदन
हरियाणा के जिला जींद निवासी अंकुर कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा (HCS CSAT Exam) में एक तिहाई प्रश्नों की नकल किए जाने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि इस परीक्षा में प्रश्नों की कॉपी करना और उन्हें शामिल करना गलत था और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियों को निर्धारित करना योग्य उम्मीदवारों के लिए अनुचित था।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए
याचिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का जिक्र किया गया है। याचिका में एचसीएस के लिए फरवरी में नौकरी के आवेदन में हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा जारी परस्पर विरोधी दिशानिर्देशों के बारे में भी सवाल उठाया गया है। याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर में दाखिल की गई है। आज यह मुद्दा विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था।

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