Bad News! HSSC में 1178 क्लर्कों की सरकारी नौकरी पर बना ख़तरा! हरियाणा सरकार ने दिए आदेश, लोगों की हुई हालात टाइट 

Sarkari Noukri: क्लर्कों को हटाने को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने दलील दी कि उनको डेढ़ साल की नौकरी के बाद निकाला जा रहा है, जानिए पूरी खबर...
 

Haryana Sarkari Noukri; haryana update news: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2019 में निकाली गई क्लर्क भर्ती में 1178 क्लर्कों को हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा कर्मचारी आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इन क्लर्कों को हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
क्लर्कों को हटाने की दी चुनौती

क्लर्कों को हटाने को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने दलील दी कि उनको डेढ़ साल की नौकरी के बाद निकाला जा रहा है। वो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। पिछले दिनों कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर उनको हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए।
 

इस दिन होगी इस मामले की सुनवाई 

इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4858 क्लर्क की भर्ती का परिणाम खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट तैयार करने का आदेश दिया था।

संशोधित परिणाम जारी होने के बाद 1178 क्लर्कों की सेवा से समाप्त करने का सरकार ने आदेश जारी किया था।

ये किया नोटिस जारी 

याचिका में दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं को हटाने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वह सही नहीं है। याची पक्ष को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसमें भी उनका पक्ष सुना नहीं जा रहा है। सेवा नियमों को अनदेखा कर याची पक्ष को उनकी दलीलें रखने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याची पक्ष को सेवा मुक्त करने के सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए पीड़ित कर्मचारियों का पक्ष सुन कर सरकार को आगे का आदेश पारित करने का आदेश दिया है।