HSSC Jobs : पुलिस कांस्टेबल भर्ती लेकर आया बड़ा फैसला, भर्ती में किए बड़े फेरबदल 

जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामला पिछले कुछ समय से कोर्ट में चल रहा है. हाल ही में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक महत्वपूर्ण राहत दी है।
 

हाई कोर्ट में 7000 पुलिस सिपाही भर्ती मामले में जस्टिस मोदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आयोग के परसेंटाइल फार्मूले को पूरी तरह से सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह फार्मूला पूरी तरह सही है और इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है।


पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा HSSC को दी गई बड़ी राहत सम परसेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है। हाई कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इससे संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की इस निर्णय से भी भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, हालांकि हाई कोर्ट का विस्तृत निर्णय अभी भी आना बाकी है। 14 मार्च, उसी वर्ष हाई कोर्ट ने कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी। साथ ही, हाई कोर्ट ने आयोग के तथ्य से सहमत किया।

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एचएसएससी की तरफ से जानकारी दी गई थी, चयन के मापदंड में ज्ञान परीक्षण; लिखित परीक्षा को 80% वेटेज दिया गया था, जबकि प्रत्येक को 10% वेटेज दिया गया था।साथ ही, उम्मीदवारों को उनकी आर्थिक स्थिति और अतिरिक्त योग्यता को देखते हुए दो शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और माप परीक्षा में उपस्थित होने के लिए भी सूचीबद्ध किया गया था. उसके बाद सभी योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया।