Tax Free Money : अब लाखो रुपयो पर भी नहीं लगेगा टैक्स, करें ये काम 

आपको बता दें कि अब एक स्कीम 10 लाख रुपये की आय को भी टैक्स से छूट दे सकती है। इसके लिए ओल्ड रिजीम का चयन करना होगा। इसके तहत पहले आपको अपनी आय को पांच लाख से कम करना होगा। साथ ही, हम यह किस तरह हो सकता है बताना चाहते हैं..।

 

टैक्स की चिंता और बोझ बढ़ती जाती है जैसे-जैसे वेतन बढ़ता जाता है। हर साल आप अधिक टैक्स भरते हैं। ऐसे में आप टैक्स बचत कर सकते हैं। यह अच्छा है कि आपके पास कई विकल्प हैं जो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी बनाने में मदद करते हैं।

कितनी आय को टैक्स छूट मिली है?
यदि आपको अधिक इनकम टैक्स छूट चाहिए तो आपको ओल्ड रिजीम चुनना होगा। पुराने टैक्स रिजीम को सालाना 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा, जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है। 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत का टैक्स लगाया जाता है। 5 से 10 लाख रुपये की कमाई पर 20% टैक्स देना होता है, जबकि 10 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स देना होता है।

10 लाख रुपये की आय पर टैक्स कैसे नहीं लगेगा?

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10 लाख रुपये की आय को टैक्स से बचाने के लिए आपको ओल्ड रिजीम चुनना होगा। इसके तहत पहले आपको अपनी कुल आय को पांच लाख से कम करना होगा। ऐसा कैसे करेंगे? देखो:

1। आपको पहले 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। आप इससे 9.5 लाख रुपये कमाए।
2। आप अब सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। यानी कि अगर आप EPF, PPF, ELSS और NSC जैसी योजनाओं में डेढ़ लाख रुपये का निवेश दिखाकर छूट ले सकते हैं, तो आपकी आय 8.5 लाख रुपये होगी।
3। अब आपको सेक्शन 24B में इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी अगर आपने होम लोन ले रखा है। आप इससे 6.5 लाख रुपये कमाए।
4। अब आपको सरकार की राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली (NPS) में निवेश करने पर सीधे 50,000 रुपये की छूट मिलती है। यानी कि आपको 6 लाख रुपये मिल गए। 
5. आप अब 6 लाख रुपये से अधिक की मेडिकल पॉलिसी लेकर 25,000 रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं। ऐसा प्रावधान सेक्शन 80D में दिया गया है। इसके अलावा, माता-पिता के नाम पर लिए गए स्वास्थ्य बीमा पर आपको अलग से 50,000 रुपये का भुगतान मिलता है। यानी आपने सीधे 75 हजार रुपये बचाए, यानी पांच लाख बीस हजार रुपये।
6. आपको डोनेशन पर $25,000 की छूट मिलेगी। सेक्शन 87A के अनुसार, 25,000 रुपये तक का दान टैक्स से बच सकता है। इससे आपकी आय पांच लाख हो जाएगी।
7. पांच लाख रुपये तक की आय पर आपकी 12,500 रुपये की टैक्स लायबिलिटी होगी, लेकिन इस मामले में सेक्शन 87A लागू होगा, आपको एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि इसके तहत 12,500 रुपये की छूट मिल जाएगी।