इन कर्मचारियों का चमका भाग्य, 30 नवम्बर तक मिला पुरानी पेंशन चुनने का मौका
Karmik and Training Department (DOPT) ने कुछ सरकारी अधिकारियों को नवीन पेंशन स्कीम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शिफ्टिंग के विकल्प के बारे में एक नोटिफिकेशन भेजा है।
Haryana Update: Karmik and Training Department (DOPT) ने कुछ सरकारी अधिकारियों को नवीन पेंशन स्कीम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शिफ्टिंग के विकल्प के बारे में एक नोटिफिकेशन भेजा है।
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DOPT ने बताया कि IAS अधिकारी को NPS की अधिसूचना की तारीख से पहले भर्ती के लिए निकाली गई विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 2004 से पहले, हालांकि, वे सेवा में आए हैं।
ऐसे कर्मचारियों को AIG (DCB) नियम, 1958 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल सकता है।
13 जुलाई को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार, OPS का लाभ अब उन अधिकारियों को भी मिल सकता है जिनकी नियुक्ति NPS लागू होने की तिथि से पहले की भर्ती के आधार पर हुई है। लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई, इसलिए उन्हें NPS में शामिल किया गया।
इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किए जाने वाले योग्य कर्मचारियों को लेकर डीओपीटी ने कहा कि चयनित AIs सदस्यों ने 2003 की सिविल सेवा परीक्षा, 2004 की सिविल सेवा परीक्षा और 2003 की भारतीय वन सेवा परीक्षा पास की हैं।
इसके अलावा, सीसीएस नियम, 1972 या किसी अन्य समान कानून के तहत कवर किए गए कर्मचारी भी एआईएस में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए हैं।
30 नवंबर तक विकल्प उपलब्ध होगा
पुरानी पेंशन योजना से कवर किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए इस विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 है। सेवा के सदस्यों को इन निर्देशों के अनुसार इस विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन निर्धारित तिथि तक इसका उपयोग नहीं करने वाले सदस्यों को एनपीएस से ही कवर किया जाएगा। वहीं, पहली बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।