जानिए क्या है NPS स्कीम, OPS या NPS किसमे मिलता है ज्यादा फायदा
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुछ बदलाव किए हैं। जो भी एनपीएस कर्मचारी हैं, उन्हें अपनी जमा राशि निकालने के लिए अब अधिक विकल्प मिलेंगे। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
केंद्रीय सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ परिवर्तन किए हैं। NPS कर्मचारियों को अपनी जमा राशि निकालने के लिए अब अधिक विकल्प मिलेंगे। ऐसे कर्मचारी, मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर अपनी सामान्य निकासी के समय, 75 वर्ष की आयु तक अपने पेंशन फंड का 60% निकाल सकते हैं।
यह जानकारी पिछले दिनों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा जारी की गई है। वर्तमान निकासी नियमों के अनुसार, अभिदाता साठ वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी सुविधा और एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को 75 वर्ष की आयु तक स्थगित कर सकते हैं। एकमुश्त राशि एक बार में या हर वर्ष निकाली जा सकती है। यदि राशि को वार्षिक आधार पर निकाला जाता है, तो अभिदाता को हर बार निकासी की मांग करना होगा।
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पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के विनियम 3 और 4 और उनमें हुए संशोधनों के अनुसार, व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण (एसएलडब्ल्यू) के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध प्रत्याहरण का विकल्प प्रदान किया जाएगा। SDLW के माध्यम से, मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर, 75 वर्ष की आयु तक, अभिदाताओं को अपने पेंशन कोष का साठ प्रतिशत निकालने की अनुमति दी गई है।
पीएफआरडीए ने अपने सभी नोडल कार्यालयों से कहा है कि वे साठ वर्ष की आयु में या सेवानिवृत्त हो रहे उन संबद्ध अभिदाताओं को एसएलडब्लू के बारे में सूचित कर सकते हैं। यदि ऐसे कर्मचारी एनपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें उक्त परिपत्र से अवगत कराएं।