Aadhar News: केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, अब इस काम के लिए नही पड़ेगी आधार की जरुरत

Aadhar News: केंद्र ने देश के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कार्यालय को भारत में जन्म व मृत्यु के रेजिस्ट्रेशन के समय आधार प्रमाणीकरण करने की इजाजत दे दी है। हालाँकि, ऐसे रेजिस्ट्रेश के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं है।
 

Aadhar News: केंद्र ने देश के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कार्यालय को भारत में जन्म व मृत्यु के रेजिस्ट्रेशन के समय आधार प्रमाणीकरण करने की इजाजत दे दी है। हालाँकि, ऐसे रेजिस्ट्रेन के लिए आधार कार्ड की जरुरत नहीं है। 27 जून, 2023 को प्रकाशित एक गजट अधिसूचना में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEiTY) द्वारा RGI कार्यालय को जन्म व मृत्यु के रेजिस्ट्रेशन के समय दिए गए पहचान ब्यौरे को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है।

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यह बताया गया था कि जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार, 'स्वैच्छिक आधार पर, पहचान पहचान बनाने के लक्ष्य से, जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए अन्य ब्यौरो के साथ आधार संख्या के वेरिफिकेशन के लिए इक्ट्ठा किया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण को यह कार्य करने या न करने की इजाजक दी जानी चाहिए, ”उन्होंने कहा।


राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को आधार प्रमाणीकरण के इस्तेमाल से जुड़ी MEiTY द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए है। 2020 में, MEiTY ने नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार सुशासन को प्रोत्साहित करने, सार्वजनिक धन बचाने व जीवन को सरल बनाने के लिए संस्थानों से अनुरोध करके आधार प्रमाणीकरण की इजाजक दे सकती है।