Ambedkar Awas Yojna: डॉ भीम राव अंबेडकर की इस योजना से मिल रहे है 80 हजार रूपए, जाने पूरी स्कीम और आवेदन की प्रक्रिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग और अंतोदय हरियाणा पंचकूला इस योजना को कार्यान्वित करते हैं। Ambedkar Awas Navinikarn Yojana लोगों को मिलती है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार तक होती है।
गरीब परिवारों को 80 हजार रुपये मिल रहे हैं
प्रदेश सरकार ने Ambedkar Awas Navinikarn Yojana के जरिए गरीब लोगों को घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रूपये की अनुदान राशि दी है। Ambedkar Awas Navinikarn Yojana (योजना) का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर आप इन नियमों और शर्तो का पालन करते हैं।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
उसके पास परिवार का पहचान पत्र होना चाहिए।
लाभार्थी की संपत्ति दस वर्ष पुरानी होनी चाहिए और मरम्मत योग्य होनी चाहिए।
पार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अगर उसने अपने घर को किसी अन्य विभाग (Ambedkar Awas Navinikarn Yojana) से सुधार नहीं किया है।
दस साल के बाद पार्थी इस योजना से पहले लाभ उठाया है।
लाभार्थी का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो।
मकान की मरम्मत करवाने वाले व्यक्ति का नाम होना चाहिए।
पार्थी को निर्माण योग्य घर की तस्वीर होनी चाहिए।
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो saralharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम से संबंधित सभी नियम व शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय या 0172-2566219 के दूरभाष नंबर से भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।