Awas Yojana: घरों की मरमत करवाने के लिए हरियाणा सरकार दे रही है 80 हजार रूपए, जल्द करें अप्लाई

हरियाणा की जनता की सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार कुछ हद तक उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है। डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
 

मानव जीवन को सुधारने के लिए खाने के लिए तीन बार रोटी, सर छुपाने के लिए एक छत्त और पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। जीवन में इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति एक सुखद और बेहतर जीवन जी सकता है।

Rice Prices: जल्द ही चावलो के बढ़ सकते है दाम, ये है कारण ?

मकान मरम्मत के लिए उपलब्ध कराया जाता है आर्थिक सहायता: हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों को उनके घरों को मरम्मत करने के लिए धन मिलता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार 80,000 रूपये तक की धनराशि देती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको किसी दफ्तर में घूमने की जरूरत नहीं है; आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने यह खास योजना गरीब परिवारों के लिए बनाई है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है और जिनके घर को 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

Rice Prices: जल्द ही चावलो के बढ़ सकते है दाम, ये है कारण ?
वित्तीय सहायता देने के लिए आवश्यक शर्तें: इस योजना से लाभ लेने के लिए केवल वे नागरिक लाभ ले सकते हैं जो पिछले 10 वर्षों में मकान हेतु किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया हो और किराए के मकान में भी नहीं रहते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नागरिकों को 10 रुपये की शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल उपमंडल रतिया व टोहाना के अटल सेवा केंद्र और जिला स्तर पर लघु सचिवालय के द्वितीय खंड में स्थित ई दिशा केंद्र में काउंटर नंबर 29 व 30।