Document News: अक्टूबर से सरकार करेगी दस्तावेजों में बड़े बदलाव, जाने सारे नियम,

Latest Govt. News: जन्म प्रमाण पत्र को एकमात्र डॉक्यूमेंट बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा।
 

 Haryana Update: इस संशोधित कानून के लागू होने से बर्थ सर्टिफिकेट एकमात्र डॉक्यूमेंट के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाएगा।

यह एकमात्र दस्तावेज होगा जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए किया जाएगा।


बता दें कि पिछले मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। इस संशोधित विधेयक को पिछले 7 अगस्त को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था।

1 अगस्त को लोकसभा में भी पारित हुआ। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में पहली बार संशोधन 1969 में लागू होने के 54 वर्षों बाद हुआ है।


केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसे तकनीकी और सामाजिक बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संशोधन करना चाहिए, डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार।

उनका कहना था कि राज्य सरकारों, जनता और अन्य पक्षकारों से इस बारे में चर्चा की गई थी।

 

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