HAPPY: इस योजना के तहत अब लोगों को मिलेगी रोडवेज में निशुल्क सेवा
HAPPY: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों को मदद करने के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से एक हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) है, जो हाल ही में शुरू हुई है। यह योजना अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की अनुमति देगी। इसके तहत अंत्योदय परिवारों को हर साल 1,000 किमी तक मुफ्त यात्रा करने का अधिकार मिलेगा।
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कार्यक्रम के लाभार्थी
तीन से अधिक सदस्यों वाले और एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा। अंतोदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल एक हजार किमी की निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा।
योजना की योग्यता और आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक का परिवार एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। तीन से अधिक सदस्यों वाले परिवारों ही इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। आवेदक मूल रूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी:
अनन्त परिवार कार्ड
उपयोगकर्ता का आधार कार्ड
आवेदक के सभी परिवारों का आधार कार्ड
आवक्ता का पासपोर्ट आकार का चित्र
संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन पत्र भेजा जा सकता है। आप ऑनलाइन भी आवेदन पत्र भर सकते हैं।
योजना का मकसद
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जो मनोहर सरकार द्वारा शुरू की गई है, का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मुफ्त रोडवेज बस सेवाएं प्रदान करना है। रोडवेज बसों के माध्यम से ऐसे परिवार आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सकेंगे, बिना किसी खर्च के। यह योजना अंत्योदय परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।