Haryana Scheme : खट्टर सरकार ने किसानो की करदी मौज, इस चीज़ पर 75% सब्सिडी दे रही है सरकार 

हरियाणा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग तीन से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर देगा।  23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक किसान saralharyana.gov.in के सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
 

23 जून से 12 जुलाई के दौरान आवेदन करने वाले किसानों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन किसानों को भी लाभार्थी हिस्सा फिर से जमा करने का अवसर मिलेगा।

भूमि धारण और परिवार की आय पर निर्भर होगा
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने कहा कि किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर तीन, पांच, 7.5 और 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली आधारित कनेक्शन के वर्तमान आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए वरियता दी जाएगी, बशर्ते वे अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन को त्याग दें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का निर्धारण परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण पर होगा।

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किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा
उनका कहना था कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर और नारनौल में केवल वे किसान होंगे जो पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटर सैट से खेती कर रहे हैं और सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों (टपका, फव्वारा, भूमिगत पाइप लाइन) का उपयोग कर रहे हैं। ADC ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को परिवार पहचान पत्र, बिजली आधारित पम्प, कृषि भूमि की जमाबंदी और फर्द होना चाहिए।


कम्पनी फर्म का चयन आवेदक करेगा. किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (जैसे टपका, फव्वारा या भूमिगत पाइप लाइन) स्थापित करेंगे (पम्प लगाने से पहले प्रमाण पत्र और शपथ पत्र) डाल देंगे। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों, गोशाला, जल उपयोक्ता संगठनों और समुदायों के लिए समूह आधारित सिंचाई आवेदन में आवेदक को अपने आप ऑनलाइन फर्म चुनना होगा और आवेदन फार्म के साथ ही चालान या ऑनलाइन भुगतान करना होगा।