Haryana Govt Scheme : गरीब बेटियों की शादी में 51000 रुपए का सहारा लगाएगी सरकार, यहाँ से कर सकते है आवेदन
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जिला उपयुक्त प्रशांत पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी को शादी के छह महीने पूरा होने से पहले ही इंटरनेट पर पंजीकृत करना होगा।
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इस तरह योजना का लाभ मिलता है
योजना पंजीकरण के दौरान विवाहित कन्या के माता-पिता को दी जाती है। साथ ही, उपायुक्त ने विस्तार से बताया कि अगर किसी अनुचित या विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस दौरान हरियाणा सरकार ने परिवार को 71000 रुपये की सहायता दी है। परिवार की सालाना आय १८० हजार रुपये से कम होनी चाहिए। इस दौरान हरियाणा सरकार ने परिवार को 51000 रुपये का भुगतान किया है।