Haryana News: हरियाणा सरकार की नई योजना, इस योजना के तहत परिवारों को दिये जाएँगे 80 हजार रुपए का लाभ

हरियाणा के वासियों को बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना अब सभी BPL परिवारों को मिलेगी। अब तक, लाभ केवल SC\BPL परिवारों को मिलता था। इस योजना के द्वारा घर की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये के बजाय 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 

Haryana Update: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Ambedkar Awas Navinikarn Yojana 2023) का लाभ उठाने के लिए पात्रता निम्नलिखित होनी चाहिए:

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आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

वह SC ,टपरीवास और विमुख जाती से हो।

आवेदक का राशन कार्ड बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए।

आवेदक अपने घर को छोडकर किसी अन्य स्थान में ना रहना चाहिए।

घर को बनाए गए कम से कम दशक हो गया होना चाहिए 

घर की मरम्मत करने के लिए पहले किसी विभाग से अनुदान नहीं लिया होगा।

आवेदक के पास आधार कार्ड के साथ अन्य जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए 

अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आवेदक को धन का उपयोग करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा।

आपको कितनी सहायता मिलेगी?

एससी और बीसी (SC or BC ) आवास नवीनीकरण (घर की मरम्मत के लिए) अनुदान राशि 50,000-80,000 रुपये

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन आवेदकों को योजना के लिए पात्र बनाया है जो हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना के तहत सूचीबद्ध एससी/एसटी और बीपीएल हैं। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर आपने अपना पहला घर बनाया है या 10 साल या उससे अधिक समय तक अपना घर बनाए रखा है और वह मरम्मत योग्य है।


हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

राशन पत्रिका

वोटर कार्ड

मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा)

जाति प्रमाण पत्र

प्लॉट/भूमि प्रमाण पत्र

पावती/किराया रसीद

आय प्रमाण पत्र

आधार कार्ड इत्यादि.

हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभ

SC, ST और पिछड़े वर्गों को इस योजना से धन मिलेगा।

इस योजना से वह अपने घर की मरम्मत करा सकेंगे।

यह योजना हमें गरीबी से ऊपर उठने में मदद करेगी।


फॉर्म कैसे भरें? (How to fill the form?)

पहले आपको फॉर्म download करके भरना होगा और इसे sarpanch या एमसी से भरवाना होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें। फिर आपको ये फॉर्म अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन प्राप्त करने होंगे।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको इन्हें अपने जिले के शेड्यूल केस एवं कल्याण विभाग में देना होगा।

कोई भी गलत विवरण ना भरें। दस्तावेज़ की कॉपी साफ रखें, जिससे आपको काम जल्दी निपटाने मे आसानी होगी 

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