खट्टर सरकार ने निकाली नई योजना, इन लोगों का बिजली बिल होगा माफ
 

Haryana  Bijli Bill Maafi Yojana: जिन लोगों की सत्यापित आय एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ है, पिछले 12 महीनों में बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है या दो या अधिक बिलिंग चक्र हैं, वे बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
 

Haryana Update: हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ हर अंत्योदय परिवार को मिलेगा।

बिजली चोरी के पूर्व मामले भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का एकमुश्त 100 प्रतिशत और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत, या कम से कम 3600 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक यह योजना लागू रहेगी।


UHBVN राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और योग्य परिवारों से मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाने का अनुरोध करता है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि (अधिकतम 3,600 रुपये) का भुगतान करना होगा। यह राशि एक बार में या छह किस्तों में बिना ब्याज के जमा कर सकता है।

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उनका कहना था कि अगर कनेक्शन छह महीने के भीतर काटा जाता है, तो पूरी रकम या पहली किश्त देने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, तो वह नया कनेक्शन माना जाएगा और अग्रिम भुगतान करने पर ही दोबारा जोड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि विवादित बिलों के मामले में योग्य अंत्योदय परिवारों को 25 प्रतिशत या कम से कम 3,600 रुपये देना होगा।