Haryana Govt Scheme : लड़कियो की शादी में खट्टर सरकार शगुन के तौर पर देगी 71 हजार रुपए, बस बतानी होगी तारीख 

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार बेटियों को विवाह करने पर विवाह शगुन देती है। हरियाणा सरकार ने विवाह शगुन योजना को लागू किया है। उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के उपरांत ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। शगुन के पैसे इसके बाद सरकार से खाते में सीधे भेजे जाते हैं।
 

विवाह के छह महीने में मिलेगा शगुन: यमुनानगर जिले के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को शादी के छह महीने पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद, विवाह करने के छह महीने के अंदर माता-पिता को सरकारी अनुदान मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों की कन्याओं को कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के तहत 51 हजार रुपए का अनुदान सभी वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों, बीपीएल सूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों को दिया जाएगा या जिनका आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

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डीसी मनोज कुमार ने बताया कि बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह, अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति से संबंधित परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें ३१ हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले विवाहित जोड़े को 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी यदि पति-पत्नी में से कोई 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता है।