Haryana OPS Scheme : हरियाणा में फिर लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान  

केंद्र सरकार की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा सरकार सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग पर निर्णय लेगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत, केंद्र सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है।
 

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के शुरुआती दिन, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सीएम खट्टर ने यह बात कही।


बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2006 से NPs को अपनाया है। एनपीएस के लिए मूल सिद्धांत समान रहेंगे। राज्य सरकार वर्तमान में कर्मचारियों के लिए पेंशन देनदारियों के लिए 14% की दर से मासिक योगदान दे रही है, जबकि कर्मचारियों का योगदान 10% है।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी के बारे में 3,903 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3,073 सरकारी चिकित्सा अधिकारी हैं। 636 स्वीकृत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों में से 381 रिक्त हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 167 चिकित्सा अधिकारियों को 197 स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया है।

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कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण को लेकर दिया यह जवाब कांग्रेस सदस्य वरुण चौधरी के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्राधिकरण विशेषज्ञों और कार्य समूहों की एक टास्क फोर्स के गठन के बाद उचित निर्णय लेगा। यह किसान कल्याण नीति बनाने की अपनी रिपोर्ट है।


दलाल ने कहा कि टास्क फोर्स ने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अधिकारियों, बैंकरों, उद्यमियों और किसानों सहित विभिन्न पक्षकारों से बैठकें की हैं। नीति का मसौदा बनाया जा रहा है और रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कार्य समूहों ने हितधारकों से चर्चा की है।