Haryana Pension News: हरियाणा सरकार राज्य के इन लोगों को भी देगी पेंशन, जानें कैसे उठाएँ लाभ

Haryana Pension News: हरियाणा सरकार ने पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अविवाहितों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है, वहीं बुजुर्गों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। अब सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग बेघर बच्चों को धन देता है।
 

Haryana Pension News: हरियाणा सरकार ने पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अविवाहितों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है, वहीं बुजुर्गों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। अब सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग बेघर बच्चों को धन देता है। एक परिवार में दो बच्चों तक मासिक 1850 रुपये पेंशन मिलता है। 

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योजना बनाने के लिए क्या आवश्यक है?

उनका कहना था कि अगर आवेदक के पास उपरोक्त कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो वह पांच वर्ष तक हरियाणा में रहने का शपथ पत्र किसी अन्य प्रमाण पत्र के साथ दे सकता है। उपरोक्त योजना का लाभ बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को नहीं मिलेगा यदि वे सरकारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त होगा?

जिला समाज कल्याण अधिकारी ईश्वर राठी ने बताया कि आवेदक के पास पांच साल या उससे अधिक समय से हरियाणा में रहने वाले परिवार का पहचान पत्र, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और निराश्रित होने का प्रमाण पत्र के साथ फोटोयुक्त मतदाता कार्ड या राशन कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी होनी चाहिए। आदि की जरूरत है।