Haryana Scheme: पहली और तीसरी बेटी के जन्म पर मिलेगे 21 हजार रुपये, लोग नहीं जानते ये योजना
Haryana Scheme: प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की Scheme चलाई जा रही है. पहले Haryana राज्य का लिंगानुपात अन्य राज्यों की तुलना में काफी खराब था, परंतु अब धीरे-धीरे Condition काफी बेहतर हो रही है.
Government की तरफ से इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार की Scheme भी चलाई गई, जिससे बेटियों को उनका हक मिल सके. प्रदेश सरकार की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है, यह योजना एक महत्वकांक्षी योजना है.
हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच की जडें इतनी गहरी हैं कि आजादी के 75 वर्ष साल के बाद भी महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझने वाली मानसिकता पूरी तरह से खत्म होती नहीं दिखाई देती. भारत में लैंगिक असमानता की खाई इतनी चौडी है कि सरकार और प्रशासन द्वारा किये गये हजारों प्रयासों के बाद भी इस खाई को अभी तक भी पूरी तरह से भरा नहीं जा सका है.
बेटियों के लिए चलाई जा रही है यह स्पेशल Haryana Scheme
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना और लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षित करने के अवसर प्रदान करना है.
एक तरफ हमारा देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वही अभी भी कुछ छोटी मानसिकता वाले लोग हैं जो बेटियों की भ्रूण हत्या करवा देते हैं. सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार में बेटी पैदा होने पर लोगों की आर्थिक सहायता की जाती है.
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बेटियों के जन्म पर दी जाती है 21 हजार रूपये की राशि
इस योजना के बारे में एडीसी डॉ बलप्रीत सिंह ने डिटेल जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी.
इसके Haryana Scheme के तहत 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवार की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपए तथा सभी वर्गों की दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रूपये की राशि दी जाती है. इस योजना में लाभार्थी लड़कियों के खातों में कुल संचित राशि तब भेजी जाती है, जब उनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है.
इसके लिए एक शर्त भी होती है कि लाभार्थी लड़की अविवाहित होनी चाहिए, तभी उसे यह राशि मिलती है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से Online आवेदन करना होता है.
इन जरूरी दस्तावेजों की होती है आवश्यकता
आवेदन करने के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र, टीकाकरण कार्ड, आधार नंबर आदि सभी जरूरी दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है.
इन दस्तावेजों को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी से वेरीफाई करवाना जरूरी होता है. एडीसी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मातृ वंदना योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आदि योजनाओं के जरिए बेटियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.
वही बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी बेटी के जन्म पर कुआं पूजन, गोद भराई आदि कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को प्रेरित किया जाता है. इसके अलावा, बेस्ट मदर अवार्ड तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आमजन को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
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