Haryana Schemes: खट्टर सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए की कल्याणकारी योजना की शुरुआत, 60 वर्ष तक की आयु वालो को 2 लाख रुपये देगी सरकार 

Haryana update: स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक में 40 से अधिक और 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए सहायता राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया. मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि 25 से 40 वर्ष की आयु श्रेणी को 25 से 45 वर्ष कर दी जाए. साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष की श्रेणी को 45 से 60 वर्ष कर दिया जाए
 

Haryana Govt Schemes: राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें हरियाणा योजनाएं भी कहा जाता है. इन योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को धन दिया जाता है. इसका उद्देश्य चलते अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था. गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर पीड़ित परिवारों को सांत्वना राशि दी.

विज ने सहायता राशि को बढ़ाने का सुझाव दिया

मुख्यमंत्री ने लगभग 223 लाभार्थियों के बैंक खातों में 6.36 करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया. स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक में 40 से अधिक और 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए सहायता राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया. मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि 25 से 40 वर्ष की आयु श्रेणी को 25 से 45 वर्ष कर दी जाए. साथ ही 40 से अधिक व 60 वर्ष की श्रेणी को 45 से 60 वर्ष कर दिया जाए, और इस श्रेणी में दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि को 3 लाख रुपये कर दी जाए.

5 से 12 वर्ष की उम्र में 1 लाख रुपये, 12 से ज्यादा तथा 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से ज्यादा तथा 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से ऊपर व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से ऊपर व 60 वर्ष तक 2 लाख रुपये मिलते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाओं से प्राप्त धन भी इस योजना में शामिल है.


पीपीपी डेटा के अनुसार सहायता राशि

दयालु योजना में, परिवार पहचान पत्र (PPP) में पुष्टि की गई जानकारी के आधार पर, 1 लाख 80 हजार रुपये तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है. हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है.