Kisan Yojana : किसानो को लेकर आया अंतिम फैसला, जानिए सरकार को पैसा वापिस देना पड़ेगा या नहीं

सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वाले अयोग्य किसानों से धन वापस लेने का आदेश दिया है। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
 

नवीनतम अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने वाले लोगों को लक्षित करता है। बिहार सरकार ने सरकारी बैंकों को पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वाले लगभग 81,000 अपात्र किसानों से धन वापस लेने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। ये लोग हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स चुकाने या अन्य कारणों से इस योजना का लाभ उठाने से अयोग्य पाया है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर भूमि धारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।


जांच में सामने आया: पीएम किसान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें सहायता पात्र किसान परिवारों की पहचान करती हैं। इसके बाद लाभार्थी किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि दी जाती है। इस योजना के लाभार्थियों की जांच में पता चला कि बिहार में 81,000 अयोग्य किसानों के खातों में पैसे चले गए हैं। खुलासा होने के बाद इन सभी किसानों से धन वापस लेने का काम शुरू हो गया है। बिहार सरकार (कृषि) के निदेशक आलोक रंजन घोष ने बताया कि जांच के बाद केंद्र सरकार ने 81595 किसानों को अयोग्य लाभार्थियों के रूप में घोषित किया है।

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रात 11 बजे के बाद दिल्ली की ये आठ जगहें रंगीन हो जाएंगी, और विदेशों से आने वाले लोगों को 81.59 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे।
बिहार राज्य कृषि विभाग ने सभी संबंधित बैंकों से अयोग्य किसानों से धन वापस लेने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की मांग की है। राज्य के 81,595 किसानों से लगभग 81.59 करोड़ रुपये वापस लिए गए हैं। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि अयोग्य किसानों को यदि आवश्यक हो तो नए सिरे से रिमाइंडर भेजें। इसके अलावा, बैंकों से अयोग्य किसानों के अकाउंट से लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है।

सरकार ने इतने पैसे वसूल किए हैं—यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय देने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन योजना के तहत हजारों गरीब किसानों को भी धन दिया गया। अयोग्य लाभार्थी किसानों से अब तक 10.31 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। बता दें कि इस योजना के लाभार्थियों को सरकार ने आयकर का भुगतान करने या अन्य कारणों से अयोग्य पाया है, वे अब तक प्राप्त राशि सरकार को वापस करनी होगी।