Laadli Yojna: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर मिलेगी राशि, ले लें पूरी जानकारी

Laadli Yojna: 2011 में हरियाणा में जन्म के समय भारत में सबसे कम लिंगानुपात था। प्रति एक हजार लोगों पर 834 लड़कियां थीं। स्थिति को जमीनी स्तर पर बदलने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने लाडली कार्यक्रम शुरू किया।
 

Laadli Yojna: 2011 में हरियाणा में जन्म के समय भारत में सबसे कम लिंगानुपात था। प्रति एक हजार लोगों पर 834 लड़कियां थीं। स्थिति को जमीनी स्तर पर बदलने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने लाडली कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना के तहत बेटियों को धन मिलता है। लड़की और उनकी मां को किसान विकास पत्र के माध्यम से हर साल 5000 रुपये निवेश किए जाते हैं। लेकिन बेटी 18 साल की उम्र से पहले बाहर नहीं जा सकती।

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राज्य में इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते हैं। इस योजना का लाभ पहली बेटी होने पर नहीं मिलता। योजना जनवरी 2006 में शुरू हुई थी।

लाडली योजना से किसे लाभ होता है?

लाडली योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, जिन परिवारों की सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक है उनकी दो बेटियां हैं। उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। 30 अगस्त 2005 के बाद जन्मी बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। इसका लाभ इससे पहले जन्म लेने वाली बेटियों को नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र बेटी को सहायता देगा। ये पैसे बेटी को 18 साल की उम्र में दिए जाएंगे। हर साल पांच हजार रुपये मिलेंगे।

लाडली योजना के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

हरियाणा लाडली योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

लाडली योजना के लिए आवेदन कैसे करें

हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको महिला और बाल विकास विभाग के निकटतम कार्यालय से संपर्क करना होगा। इसके अलावा आप आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी अस्पतालों या बीमा कंपनियों से भी आवेदन कर सकते हैं।