OTS: यूपी में इस योजना के तहत बिजली चोरी पर लगेगी रोक, जाने क्या है योजना

OTS: बुधवार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली एकमुश्त समाधान योजना (UTS) शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर तक लागू होने वाली पहली चरण में, 30 नवंबर तक पंजीकृत किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता ९० प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
 

OTS: बुधवार से बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली एकमुश्त समाधान योजना (UTS) शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर तक लागू होने वाली पहली चरण में, 30 नवंबर तक पंजीकृत किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता ९० प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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लखनऊ, राज्य ब्यूरो बुधवार से बकाया बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली एकमुश्त समाधान योजना (UTS) शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर तक लागू होने वाली पहली चरण में, 30 नवंबर तक पंजीकृत किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंबित भुगतान अधिभार) पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। व्यापारिक, निजी संस्थान और औद्योगिक उपभोक्ता भी 50 से 80 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे।

योजना भी उपभोक्ताओं को पहली बार बिजली चोरी के मामलों में बड़ी राहत देगी। चोरी के मामलों में, उपभोक्ता को विद्युत चोरी राजस्व निर्धारण की राशि का 65 प्रतिशत तक जमा करने से छूट मिलेगी यदि वह पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत एक बार में 30 नवंबर तक भुगतान कर देता है। 31 दिसंबर तक किस्त जमा करने पर भी ४५ प्रतिशत की छूट मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को कर्जदारों से संपर्क करके योजना का लाभ बताने का आदेश दिया है। मंत्री ने इसके लिए भी शिविर बनाने का आदेश दिया है। मंगलवार को पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसका उद्देश्य योजना की सफलता सुनिश्चित करना था।