PM Kusum Scheme: किसान भाई फटाफट उठाएँ लाभ, सोलर पंप पर मिल रही है इतनी सब्सिडी, जल्द करें आवेदन

PM Kusum Scheme: सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को इस उद्देश्य से बढावा दिया जा रहा है कि सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी व कृषि की लागत कम होगी। व इसी उद्देश्य से देश में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है।
 


PM Kusum Scheme:  सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को इस उद्देश्य से बढावा दिया जा रहा है कि सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी व कृषि की लागत कम होगी। व इसी उद्देश्य से देश में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को भारी सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। इसी मामले को लेकर सरकार द्वारा राज्य के किसानों से तीन से दस हॉर्स पावर के सौर पंप सब्सिडी पर प्रदान कराने को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए है। 

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सब्सिडी वाले सोलर पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। इस योजना के लिए आवेदन सात नवंबर तक निकाले गए है। जो भी किसान भाई आवेदन करने का इच्छुक है वह फटाफट आवेदन करें। 

इतनी मिलेगी सब्सिडी
हरियाणा नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा विभाग व हरेड़ा के प्रवक्ता द्वारा जानकारी दी गई कि किसानों को तीन एचपी जनरेटर 75 फिसद सब्सिडी पर प्रधान किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिन किसानों द्वारा 23 जून 2023 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक आवेदन किय़ा था, उन्हें अब आवेदन करने की जरुरुत नही है, क्योंकि इन किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा करने का मौका दिया जाएगा. 

इस प्रकार होगा किसानों का चयन 
इस योजना के अंतर्गत होने वाले किसानों का चयन उनके परिवार की वार्षिक आय व भूमि जोत के आधार पर होगा। चुने गए लाभार्थी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा बताई गई कंपनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा कर सकते है, इसके बारे में जानकारी आपको रेजिस्ट्रड नम्बर पर प्रदान की जाएगी। किसानो को अपने खेत के आकार, जल स्तर व पानी की जरुरु के हिसाब से पंप का चयन करना होगा। किसान को अब बस अपने खेत में बोर लगाना होगा, बाकि काम तो फर्म अपने आप करेगी। 

सरकार प्रवक्ता से जानकारी मिलने पर पता चला कि बिजली आधारित कनैक्शन के जो मौजूदा आवेदक है उनको सौर ऊर्जा पंपो के कनेक्शन के लिए पहले रखा जाएगा। परंतु शर्त रहेगी कि उन्हे अपना मौजूदा बिजली कनेक्शन सरेंडर करना होगा। 

यहाँ करें आवेदन
जो भी किसान इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, वो सात नवंबर तक राज्य सरकार के सरल पोर्टल saralharynagov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय में जाकर पता कर सकता है। इस योजना के नियम व शर्तों की सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.hareda.gov.in से जान सकते है। 

इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
सरकार द्वारा इस योजना को लेकर कुछ शर्ते व नियम बनाए गए है। जो किसान इन शर्तों को पूरा करेगा, वहीं इंसान इस योजना के तहत आवेदने कर सकता है। योजना केलिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है:

1. परिवार पहचान पत्र
2. आवेदन करने वाले के परिवार के किसा भी सदस्य के नाम कोई सोलर कनेक्शन ना हो
3. आवेदन करने वाले के नाम कोई बिजली आधारिक पंप ना हो
4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि जमाबंदी