PM Maan Dhan Yojana: सरकार दे रही हैं धमाकेदार तोहफा, अब मिलेगी हर महीने 3000 रु पेंशन

15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मान धन योजना की शुरुआत हुई! इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाता है!
 

Haryana Update: PMSMY (मान धन योजना) के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए!  असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों, जैसे सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू काम करने वाले, भट्टा में काम करने वाले, आदि, लाभ प्राप्त कर सकते हैं

लाभार्थी इस (PMSMY) योजना से प्राप्त राशि से बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकार श्रम योगी मानधन योजना 2023 के माध्यम से श्रम योगी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है। बुढ़ापे में भी उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े।

इस कार्यक्रम से कौन जुड़ सकते हैं: प्रधानमंत्री मान धन योजना (PM Maan Dhan Yojana) सरल शब्दों में कच्चा काम करने वाले लोगों के लिए है। इसमें शामिल होंगे, चाहे वे दिहाड़ी मजदूर हों, रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाते हों, कार, बस, छोटे और सीमांत किसान हों, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हों, मछुआरे हों, पशुपालन करते हों या कुछ भी हो। यह श्रेणी. घरों में काम करने वाली नौकरानियां और सफाई कर्मचारी भी इसी श्रेणी में आएंगे।

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प्रधानमंत्री मान धन योजना (Pradhan Mantri Maan Dhan Yojana) में खाता खुलने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित हैं! जैसे आवेदक संगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए! इससे जुड़ने वाले व्यक्ति को प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक नहीं मिलना चाहिए। PMSMY योजना में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र ४० वर्ष से अधिक होनी चाहिए और १८ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए! उनके पास आधार नंबर और मोबाइल फोन होना अनिवार्य है। साथ ही, उनके नाम पर किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मान धन योजना का खाता कहाँ खुलेगा? खाता खोलने के लिए व्यक्ति को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है! मानो आधार कार्ड हो। सरकारी पहचान पत्र भी होना चाहिए! वह अपने बैंक खाते की पासबुक भी ले जा सकता है ! एक चित्र भी चाहिए! उन्हें इन सब चीजों के साथ नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा! राष्ट्रीय कॉमन सर्विस सेंटर भी इस खाते को खोलने का अधिकार रखते हैं।

इस (PMSMY) योजना में लाभार्थी और सरकार का योगदान पचास-पचास प्रतिशत रखा गया है! योजना का लाभार्थी केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा निगम या कर्मचारी राज्य बीमा निगम हो सकता है. किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं है। प्रधानमंत्री मान धन योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए देश भर में चार लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पंजीकरण की सुविधा दी गई है।