PPF: सुकन्या समृद्ध‍ि योजना के न‍ियमों मे किया गया बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने दिया ये आदेश

Sukanya Samriddhi Scheme: सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा करवा रखा है तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से अब SSY में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा। अब केंद्र सरकार ने इस स्कीम में बड़ा बदलाव कर दिया है, आइये जाने इन नियमो के बारे मे
 

Haryana Update:  इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी !आप इस योजना में खाता खुलवाकर अपनी बेटी के लिए काफी धन बड़ा सकते हैं, जिसे आप शादी या अपनी बेटी की पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं! 

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सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है! अब से सुकन्या समृद्धि (पोस्ट ऑफिस बचत योजना) में निवेश करने के लिए आपके पास पैन और आधार कार्ड होना चाहिए! ये दोनों कार्ड अब अनिवार्य हैं!

Sukanya Samriddhi खाता खुलवाने के लिए ये संख्या आवश्यक हैं

आपको बता दें कि अब से सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपके पास आधार नंबर या आधार नामांकन पर्चा होना चाहिए! SSY अकाउंट खोला जाते समय आपके पास यह नामांकन पर्चा या आधार नंबर नहीं होगा। इसके अलावा, आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची (Post Office Saving Scheme) का प्रमाण भी देना होगा।

6 महीने के अंदर आधार देना होगा: Post Office बचत कार्यक्रम

सरकार ने यह भी कहा कि खाता खोला गया दिन से छह महीने के अंदर आपको आधार नंबर की सूचना देनी होगी! सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) में पहले कोई आधार नहीं था, लेकिन अब यह है!


आइए आपको बताते हैं कि अब से स्मॉल सेविंग्स स्कीम ( Post Office Saving Scheme ) में खाता खोलने के लिए आपको किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी-


मौजूदा निवेशकों का PAN नंबर और आधार कार्ड 30 सितंबर 2023 तक नहीं जमा करेंगे, तो उनका अकाउंट 1 अक्टूबर 2023 से बैन हो जाएगा!

Sukanya Samriddhi Scheme के बारे में वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया

Post Office Saving Scheme के बारे में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि SSY जैसी डाकघर योजनाओं में अकाउंट खोलें तो पैन कार्ड या फॉर्म 60 देना होगा! यदि आपने उस समय पैन नहीं जमा किया है, तो आप इसे सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) में दो महीने के भीतर जमा करवा सकते हैं!

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