UP Scheme 2025 : BPL परिवारों की हुई मौज, जानिए ये स्कीम
यूपी वासियों के लिए यह खबर बहुत काम की होने वाली है अगर आप भी यूपी के निवासी हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास खबर यूपी वासियों के लिए सरकार ने नई स्कीम निकाली है जिससे यूपी के गरीब परिवारों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नीचे जाने पूरी स्कीम
Haryana update : उत्तर प्रदेश Sarkar ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ Yojana (NFBS) शुरू की है, जो जनवरी 2016 से लागू है। इस Yojana का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक मदद देना है, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है।
Yojana के पात्रता और शर्तें:
आवेदन के लिए उम्र सीमा:
परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
18 साल से कम या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इस Yojana का लाभ नहीं ले सकते।
आवेदक परिवार का स्थिति:
यह Yojana केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो चुका है।
मुआवजा राशि:
पहले यह राशि ₹20,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है।
आय सीमा:
शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 तय की गई है।
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आवेदन प्रक्रिया:
इस Yojana का आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहां क्लिक करें.
“नया रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
मृत्युपत्र (डेथ सर्टिफिकेट)
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड
गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड (ब्लू कार्ड)
निवास प्रमाण पत्र
इस Yojana के तहत Sarkar परिवार के अगले मुखिया को ₹30,000 का मुआवजा देगी। यह Yojana केवल उन्हीं परिवारों को मदद करती है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो और जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।