UP Scheme : बिजली बिल के साथ साथ योगी सरकार चालान भी कर रही है माफ़, यहाँ से करे अप्लाई
विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए वाहन चालकों के लिए यह खुशखबरी है। ऐसे में, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में चालान काटे गए सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं, साथ ही जो लंबित हैं, वे सभी वाहनों पर लागू होंगे।
2 जून 2023 को कानून लागू किया गया
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे न्यायालय में उपसमित वादों की सूची लेकर इन्हें पोर्टल से बाहर कर दें। यूपी सरकार की इस कार्रवाई से अन्य लोगों को बहुत राहत मिलेगी। शासन ने इस संबंध में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश भेजे हैं। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय से लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के अनुसार, जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक काटे गए चालानों को निरस् त कर दिया जाएगा।
किसानों ने धरना दिया
परिवहन आयुक्त ने बताया कि अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से पुराने लंबित चालान निरस्त कर दिए गए हैं। नोएडा में किसानों ने इस चालान को रद्द करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया था। इससे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के चालान माफ होने की संभावना स्पष्ट हो गई है। इस अवधि के बाद वाहन चालकों को डर नहीं लगता। आप ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं, बस घर बैठे।
पूरी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है
यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल सकती है। इसके लिए बस गाड़ी का नंबर जानना होगा। विशेष बात यह है कि आप गलत चालान की शिकायत भी यहीं से कर सकते हैं। वाहन चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज भेजा जाता है।