UP Scheme : क्या आपके पास भी है ये ID, तो मिलेंगे आपको 30 हजार रुपए 

यूपी सरकार ने गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। ये योजना गरीब परिवारों को 30 हजार रुपये देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ विवरणों की आवश्यकता होगी। यहाँ आप आवेदन कैसे कर सकते हैं:
 

यूपी सरकार गरीब लोगों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करती है। नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम भी ऐसी योजना है। जो कमाऊ सदस्य की मौत पर उसके परिवार को ३० हजार रुपये का अनुदान देता है। 

इस कार्यक्रम की विशिष्टता यह है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों परिवार लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में, गरीब परिवार का एक कमाऊ सदस्य मर जाने पर घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की ये योजनाएं उनके लिए बहुत फायदेमंद हैं।

किसे लाभ मिलेगा-

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक के परिवार में बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
कमाऊ सदस्य की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। 

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शहरी परिवार की सालाना आय 5656 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण परिवार की आय ४६ हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड

आवेदन कैसे करें-

पहले, यूपी सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वेबसाइट पर जाएं: https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx।
यहां एक नया विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। 
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद यूजर आईडी दिया जाएगा।
इसकी सहायता से दोबारा लॉगिन करें और बाकी जानकारी भरें। 
अंतिम चरण में सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।