UP Scheme : यूपी सरकार गरीब लोगो की शादी करवाएगी बिल्कुल मुफ्त, बस करें आवेदन 

बेटे बेटियों की शादी के लिए cmsvy.upsdc.gov.in पर वेबसाइट/पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र नहीं स्वीकार किए जाएंगे। योजना में आवेदन करने के लिए बेटी की 18 वर्ष और बेटे की 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, उन्होंने कहा।
 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग जो योग्य हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसकी जानकारी दी। बताया कि प्रदेश में दो लाख रुपये से कम की वार्षिक आय वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब हैं।

CMsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट/पोर्टल पर ऐसे योग्य व्यक्ति अपनी बेटियों की शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र नहीं स्वीकार किए जाएंगे। योजना में आवेदन करने के लिए बेटी की आयु 18 वर्ष और बेटे की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, उन्होंने कहा। प्रत्येक जोड़े पर 51000 रुपये खर्च होंगे।

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यदि कन्या विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा है तो बजट में कन्या के खाते में ३५००० रुपये और १०००० रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाती है। कार्यक्रम के आयोजन में भी छह हजार रुपये लगते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि लोग किसी भी कार्यदिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।