योगी सरकार ने युवाओं को दिया सुनहरा मौका, ऊपर उठने के लिए पैसा देगी योगी सरकार
इस योजना के तहत 25 लाख रुपये से अधिक की परियोजना लागत वाले उद्योग क्षेत्र और 10 लाख रुपये से अधिक की सेवा क्षेत्र की सूक्ष्म इकाईयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत दिया जाता है। मार्जिन मनी उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 2.50 लाख रुपये तक दी जाएगी। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र स्कोर कार्ड में पास होने पर बैंक को भेजे जाएंगे, विभागीय अफसरों ने बताया।
आप diupmsme.upsdc.gov.in पर विभागीय पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। साथ ही आवेदक 18 से 40 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।हालाँकि, आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी सरकारी संस्था, बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यही नहीं, आवेदक को पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना से लाभ नहीं मिला हो।
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योजना के तहत आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार लाभ मिलेगा। पात्रता की शर्तें पूरी करने के लिए आवेदक को नोटरी शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।