Electric Vehicles: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढ़ने का क्या है कारण?

दिल्ली में वाहनों की संख्या में भारी कमी आई है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में राजधानी में पंजीकृत वाहनों की संख्या घटकर अब 79.17 लाख हो गई है.

 

दिल्ली में वाहनों की संख्या (Vehicles in Delhi) में भारी कमी आई है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 (Economic Survey Report 2021-22) में राजधानी में पंजीकृत वाहनों की संख्या घटकर अब 79.17 लाख हो गई है.

साल 2020-21 में यह संख्या 1 करोड़ 22 लाख 53 हजार 350 थी. आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन विभाग (Transport Department of Delhi) ने पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 50 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं. रजिस्ट्रेशन रद्द किए वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं.

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दिल्ली विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 में अब दिल्ली में प्रति हजार लोगों पर 472 गाड़ियां पंजीकृत हैं. साल 2020-21 में यह आंकड़ा 655 थी. वर्तमान में दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों में 52 लाख से अधिक वाहन दोपहिया वाहन हैं. दिल्ली में इस समय 20 लाख 76 हजार कार पंजीकृत हैं. इसी तरह अन्य पंजीकृत गाड़ियों में 93 हजार 578 ऑटो, 85 हजार 33 टैक्सी, 17 हजार 522 बसें, 1145 एबुलेंस,2 लाख 61 हजार 318 ढुलाई वाहन और 1 लाख 14 हजार 504 अन्य सवारी वाहन पंजीकृत हैं.

 
पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में ई-वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है.

राजधानी में पंजीकृत गाड़ियों की संख्या

पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में ई-वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में अब 93 हजार 160 से अधिक वाहन पंजीकृत हैं. इनमें तकरीबन 43 हजार दोपहिया वाहन हैं. परिवहन विभाग की मानें तो वर्तमान में कुल पंजीकृत ई-वाहनों की संक्या में 10 फीसदी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं.

प्रदूषण पर अब ये होगा असर

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की कोशिश का असर साफ देखा जा रहा है. दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले ज्यादातर वाहन अब सड़क से गायब हो गए हैं. पिछले साल 31 जनवरी तक दिल्ली में लगभग 1.34 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन थे, जिनमें से 78 लाख से अधिक को परिवहन विभाग ने एक्टिव वाहनों के रूप में शामिल किया था.

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दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे.

आपको बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे. उस समय जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे, उसमें 15 साल से पुराने 46 लाख पेट्रोल वाहन, 10 साल से पुराने 4,15,362 डीजल वाहन और 1,46,681 पेट्रोल और सीएनजी वाहन शामिल थे. यह मामला कई सालों तक किसी न किसी कारण से टलता रहा, लेकिन पिछले साल इस पर सख्ती शुरू हो गई.