Haryana News: खेतों में बिजली चोरी पर 2.5 लाख जुर्माने के फैसले को CM मनोहर लाल ने ठहराया गलत! जाने लेटेस्ट अपडेट
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के फैसले पर सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ही सार्वजनिक रूप से इस फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं।
Haryana Update: हरियाणा में खेतों में बिजली चोरी किए जाने को लेकर 2.5 लाख जुर्माने के हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के फैसले पर सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ही सार्वजनिक रूप से इस फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली चोरी के बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं। बेवजह किसानों को डराना धमकाना और उनसे 20 गुना जुर्माना लेना ठीक नहीं है।
सीएम ने कहा कि बिजली फीडर पर जाने वाली बिजली का पैसा सरकार दे रही है। सर्कुलर के अनुसार यदि एचईआरसी सख्त कार्रवाई करती है तो उसका पैसा भी हरियाणा सरकार देगी।
11 प्रतिशत हुआ लाइन लॉस
सीएम ने बतााया कि हरियाणा में लाइन लॉस 2014 में 34 प्रतिशत से अब 11 प्रतिशत आ गया है। इसके साथ ही 5594 गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। बचे हुए 600 गांवों में भी 24 घंटे बिजली देने का हम प्रयास कर रहे हैं।
सीएम ने कहा कि बिजली के बिल अंतोदय परिवारों के भी कट रहे हैं। ऐसे 1 लाख से सालाना इनकम से नीचे के 7 लाख परिवारों में से जिनके कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिलों के लिए हमने स्कीम बनाई है।
CM से पूछ कर नहीं लिया फैसला
हरियाणा के सीएम ने चंडीगढ़ में HERC के इस फैसले पर कहा कि अगर हमसे पूछा होता तो हम पहले कह देते की यह ठीक नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सर्कुलर बिजली विभाग की तरफ से निकल गया था। किसानों पर बहुत बड़े जुर्माने का सर्कुलर निकाल दिया गया था। अब इसको वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों से मनोहर ने की अपील
सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से इसकी लिमिट छह लाख रुपए कर दी गई है। CM ने किसानों से अपील की है कि भले ही पैसे कम देने हो तो दें, मगर कुंडी कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जिसको सभी के सामने लाया जाएगा।
जुर्माने को लेकर ये है फैसला
हरियाणा में बिजली चोरी पर बड़ा फैसला लेते हुए जुर्माने को 2.5 लाख तक कर दिया गया है। इससे पहले 25 सौ रुपए से 4 हजार रुपए तक अनुमानित राशि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था। बिजली चोरी करने पर जुर्माना राशि की इन नई दरों को लेकर प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर,अधिशासी अभियंता, एसडीओ, JE, सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए।
प्रति यूनिट जुर्माना
निगम के इस फैसले से पहले खेत में ट्यूबल कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ने पर प्रति ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) 200 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की बजाय सीधे प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की थी, जिसमें 6.62 रुपए प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की।